भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया |
19 नवंबर 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निदेशक को ऋण से संबंधित रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित तथा मौखिक उत्तर प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों एवं इस संबंध में बैंक द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन सिद्ध हुए हैं और जुर्माना लगाना आवश्यक है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1218 | |