30 जनवरी 2020
दि कपोल को-ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को जारी निदेश- अवधि का विस्तार
दि कपोल को-ऑपेराटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I./डी-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था।
2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा 1 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रगोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश बैंक पर दिनांक 31 जुलाई 2020 तक वैध रहेंगे जिसकी सूचना 29 जनवरी 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-53/12.22.111/2019-20 के माध्यम से दी गई है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।
3. उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले उपरोक्त निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1830 |