15 अप्रैल 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित
धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसको अंतिम रूप से दिनांक 15 अक्टूबर 2019 के निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-27/12.22.039/2019-20 के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल 2020 तक बढ़ाई गई थी।
2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश दिया है कि दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को जारी निदेश, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता अंतिम रूप से दिनांक 17 अप्रैल 2020 तक बढ़ाई गई थी, अब उक्त बैंक पर दिनांक 17 अप्रैल 2020 से दिनांक 16 जुलाई 2020 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागु रहेगी, जिसकी सूचना दिनांक 07 अप्रैल 2020 के निर्देश सं. डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-68/12.22.039/2019-20 के माध्यम से दी गयी तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।
3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
4. उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 07 अप्रैल 2020 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता के सूचनार्थ लगाई गई है।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2220 |