01 जुलाई 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश
- यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव. बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-06/12.22.311/2018-19 के माध्यम से दिनांक 05 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 01 जनवरी 2020 के निदेश सं. DOR.CO.AID/D-46/12.22.311/2019-20 के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निदेश दिनांक 05 जुलाई 2020 तक वैध होंगे तथा समीक्षाधीन रहेंगे।
2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित किए गए दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-06/12.22.311/2018-19 के माध्यम से उपर्युक्त बैंक को निदेश जारी किया गया था जिसकी वैधता अवधि दिनांक 05 जुलाई 2020 तक बढ़ाई गई थी, तथा ये निदेश बैंक पर दिनांक 06 जुलाई 2020 से दिनांक 05 जनवरी 2021 तक आगे छे महीनों के लिए वैध रहेंगे, जिसकी सूचना दिनांक 29 जून 2020 के निदेश सं DOR.CO.AID/D-93/12.22.311/2019-20 के माध्यम से दी गई है, तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।
3. उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 29 जून 2020 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/4 |