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Date: 20/02/2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर मौद्रिक दंड लगाया

20 फरवरी 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर लागू किए गए सर्व-समावेशी निदेशों का अननुपालन/ उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने सर्व-समावेशी निदेशों के अननुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उधारकर्ताओं के साथ एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना निष्पादित की। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1756

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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