2 मई 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बांतरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, दि बांतरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी (i) 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' तथा (ii) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने अंतर-बैंक, सकल और साथ ही प्रतिपक्षकार एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया और और अपने खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने में विफल रहा। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
बैंक के उत्तर, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के उपरोक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/165 |