22 मई 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेनबो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 के आदेश द्वारा रेनबो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु (कंपनी) पर मानक आस्ति प्रावधानीकरण और लीवरेज अनुपात से संबंधित दिनांक 01 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58-बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58-जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर कंपनी की प्रोफाइल, भारतीय रिज़र्व बैंक को एनबीएस विवरणी और सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि कंपनी ने मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान नहीं किया और उच्च लीवरेज अनुपात बनाए रखा। उक्त के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
कंपनी के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/265 |