24 अगस्त 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मिदनापुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल
पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि मिदनापुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा उससे संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) एक्सपोजर सीमा और विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर-पार्टी सीमा का उल्लंघन किया और खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर बैंक के उत्तर, अतिरिक्त प्रस्तुतियों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/805 |