18 जनवरी 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पाटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटडी, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पाटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटडी, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'न्यासों और संस्थाओं, जिनमें निदेशक, उनके रिश्तेदार पद पर हों या हित रखते हों, को दान', 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016' के अननुपालन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) एक ऐसे न्यास को दान दिया जिसमें बैंक के एक निदेशक के रिश्तेदार का हित था, (ii) अपने एक निदेशक के रिश्तेदार को ऋण स्वीकृत किया और ऐसे ऋण भी स्वीकृत किए जिनमें उसके निदेशकों के रिश्तेदार गारंटीकर्ता थे, (iii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक सकल एक्सपोज़र सीमा के साथ-साथ विवेकपूर्ण अंतर-बैंक प्रतिपक्षकार एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, और (iv) चालू खाता जमाराशि से इतर अन्य ब्याज मुक्त जमा स्वीकार किए। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1701 |