आरबीआई /2014-15/13
मास्टर परिपत्र सं.1/2014-15
01 जुलाई 2014
(21 जुलाई 2014 तक अद्यतन)
सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत भारतीय एजेंट हैं
महोदया/महोदय,
मास्टर परिपत्र – धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)
धन अंतरण सेवा योजना विदेश से भारत में लाभार्थियों को व्यक्तिगत विप्रेषणों के अंतरण का एक शीघ्र और आसान तरीका है। भारत में केवल आवक व्यक्तिगत विप्रेषण जैसे परिवार के भरण-पोषण के लिए विप्रेषण तथा भारत का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में विप्रेषण की अनुमति है। धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारत से बाहर विप्रेषण की अनुमति नहीं है।
2. नए अनुदेश जारी होने पर, इस मास्टर परिपत्र को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। मास्टर परिपत्र किस तारीख तक अद्यतन है, इसका उचित रूप में उल्लेख किया जाता है।
3. सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस मास्टर परिपत्र का संदर्भ लिया जाए। आवश्यक होने पर विस्तृत जानकारी के लिए प्राधिकृत व्यक्ति और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक संबंधित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।
भवदीय,
(बी.पी.कानूनगो)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक |