आरबीआई/2014-15/79 बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/01.02.00/2014-15
1 जुलाई 2014
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी)
महोदय
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/01.02.00/2013-14 देखें । संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2014 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है।
2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध VIII में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है ।
भवदीय
(सुदर्शन सेन) मुख्य महाप्रबंधक अनुलग्नक : यथोक्त
इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।