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Date: 21/01/2016
भारतीय सोने के सिक्के (आईजीसी) की बिक्री

भा.रि.बैंक/2015-16/298
बैंविवि.आईबीडी.बीसी.75/23.67.001/2015-16

21 जनवरी, 2016

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया,

भारतीय सोने के सिक्के (आईजीसी) की बिक्री

जैसाकि आप जानते हैं, केंद्र सरकार द्वारा एमएमटीसी को अशोक चक्र वाले भारतीय सोने के सिक्कों (आईजीसी) के निर्माण और घरेलू बाज़ार में इन सिक्कों की आपूर्ति के लिए प्राधिकृत किया गया है। एमएमटीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक को यह स्पष्ट किया है कि आईजीसी के लिए केवल वही स्वर्ण प्रयोग किया जाएगा, जो मौजूदा स्वर्ण जमा योजना और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत घरेलू स्तर पर जुटाया जाएगा।

2. उक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि 22 अक्तूबर, 2015 के स्वर्ण मुद्रीकरण योजना पर मास्टर निदेश में दी गई परिभाषा के अनुसार नामित बैंकों को एमएमटीसी द्वारा ढाले गए आईजीसी की बिक्री करने की अनुमति दी जाए। इसके नियम और शर्तें नामित बैंक और एमएमटीसी के बीच की जाने वाली संविदा के अनुसार होंगी।

3. आयात किए गए सोने के सिक्के की बैंकों द्वारा बिक्री पर 18 फरवरी, 2015 के एफईडी (ए.पी. डीआईआर) परिपत्र सं. 79 में निहित मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेगा।

भवदीय

(राजिंदर कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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