भारिबैंक/2016-17/11
बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.1/14.01.001/2016-17
8 जुलाई 2016
सभी विनियमित संस्थाएं (आरई)
महोदय/महोदया,
केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन- केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवयसीआर) को परिचालनीय बनाना तथा विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए केवाईसी मानदंड
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा ये निदेश देता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 दिनांक 25 फरवरी 2016 का मास्टर निदेश बैंविवि.सं.एएमएल.सं.81/14.01.001/2015-16 निम्नानुसार संशोधित है:
(a) मास्टर निदेश की मौजूदा धारा 57 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:
57. सीडीडी क्रियाविधि तथा केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ सूचना साझा करना
विनियमित संस्थाएं (आरई) सीकेवाईसीआर के साथ साझा करने के लिए नियमवली में उल्लिखित तरीके से केवाईसी सूचना प्राप्त/ग्रहण करेंगी, जैसा कि व्यक्तियों और विधिक संस्थाओं, जैसा भी मामला हो, के लिए तैयार किए गए संशोधित केवाईसी टेम्प्लेट में अपेक्षित है। भारत सरकार ने दिनांक 26 नवंबर 2015 की राजपत्र अधिसूचना सं.एस.ओ.3183 (ई) के द्वारा प्रतिभूतीकरण आस्ति पुनर्निर्माण तथा भारतीय प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सरसाई) को सीकेवाईसीआर के रूप में कार्य करने तथा उसके कार्यों का निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया है।
सीकेवाईसीआर का 'लाइव रन' 15 जुलाई 2016 से चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी शुरुआत नए 'व्यक्तियों के खातों' से की जाएगी। तदनुसार, विनियामक संस्थाएं निम्नलिखित कदम उठाएंगी:
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पहले चरण में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) 15 जुलाई 2016 को या उसके बाद खोले गए नए व्यक्तियों के खातों के संबंध में सरसाई के साथ केवाईसी डेटा अपलोड करेंगे।
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एससीबी से इतर विनियामक संस्थाएं (आरई) भी 15 जुलाई 2016 से सीकेवाईसीआर के लाइव रन में सहभागिता कर सकेंगी।
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ऐसी विनियामक संस्थाएं, जो तत्काल सीकेवाईसीआर में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं, वे नए व्यक्तियों के खातों के संबंध में केवाईसी डेटा अपलोड करने के लिए अपनी प्रणालियों को तैयार करने के लिए कदम उठाएंगे, ताकि उक्त को यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सके।
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विनियामक संस्थाएं मौजूदा व्यक्तियों के खातों के संबंध में डेटा अपलोड करने के संबंध में एक योजना बनाएंगी तथा उसे अपनी केवाईसी नीति में शामिल करेंगी।
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सरसाई द्वारा केवाईसी डेटा अपलोड करने के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश (संस्करण 1.1) जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरसाई द्वारा विनियामक संस्थाओं द्वारा प्रयोग के लिए एक 'टेस्ट एनवायर्नमेंट' भी उपलब्ध कराया गया है।
(b) केवाईसी पर मास्टर निदेश के मौजूदा 'अनुबंध 2' में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:
अनुबंध - II
पीआई के अंतर्गत पात्र एफ़पीआई के लिए केवाईसी दस्तावेज़
|
एफ़पीआई का प्रकार |
दस्तावेज़ का प्रकार |
श्रेणी I |
श्रेणी II |
श्रेणी III |
संस्था के स्तर पर |
गठन संबंधी दस्तावेज़ (संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम, निगमन प्रमाणपत्र आदि.) |
अनिवार्य |
अनिवार्य |
अनिवार्य |
पते का प्रमाण |
अनिवार्य
(पते का उल्लेख करते हुए मुख्तारनामा {पीओए} पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है) |
अनिवार्य
(पते का उल्लेख करते हुए मुख्तारनामा पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है) |
अनिवार्य मुख्तारनामे के अतिरिक्त |
पैन कार्ड |
अनिवार्य |
अनिवार्य |
अनिवार्य |
वित्तीय डाटा |
छूट दी गई है * |
छूट दी गई है * |
अनिवार्य |
सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र |
अनिवार्य |
अनिवार्य |
अनिवार्य |
बोर्ड का संकल्प @@ |
छूट दी गई है * |
अनिवार्य |
अनिवार्य |
वरिष्ठ प्रबंधन
(पूर्णकालिक निदेशक/ भागीदार/ ट्रस्टी / आदि) |
सूची |
अनिवार्य |
अनिवार्य |
अनिवार्य |
पहचान का प्रमाण |
छूट दी गई है * |
छूट दी गई है * |
संस्था के पत्रशीर्ष पर घोषणा *,जिसमें पूरा नाम, राष्ट्रीयता, जन्मतिथि हो या फोटो पहचान प्रमाण जमा करना । |
पते का प्रमाण |
छूट दी गई है * |
छूट दी गई है * |
पत्र शीर्ष पर घोषणा * |
फोटोग्राफ |
छूट दी गई है |
छूट दी गई है |
छूट दी गई है * |
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता |
सूची और हस्ताक्षर |
अनिवार्य – ग्लोबल अभिरक्षक को पीओए के मामले में ग्लोबल अभिरक्षक हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची दी जा सकती है |
अनिवार्य - ग्लोबल अभिरक्षक को पीओए के मामले में ग्लोबल अभिरक्षक हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची दी जा सकती है |
अनिवार्य |
पहचान का प्रमाण |
छूट दी गई है * |
छूट दी गई है * |
अनिवार्य |
पते का प्रमाण |
छूट दी गई है * |
छूट दी गई है * |
पत्र शीर्ष पर घोषणा * |
फोटोग्राफ |
छूट दी गई है |
छूट दी गई है |
छूट दी गई है * |
अंतिम लाभार्थी स्वामी (यूबीओ) |
सूची |
छूट दी गई है * |
अनिवार्य (“25% से अधिक यूबीओ नहीं” घोषित कर सकते हैं) |
अनिवार्य |
पहचान का प्रमाण |
छूट दी गई है * |
छूट दी गई है * |
अनिवार्य |
पते का प्रमाण |
छूट दी गई है * |
छूट दी गई है * |
पत्र शीर्ष पर घोषणा * |
फोटोग्राफ |
छूट दी गई है |
छूट दी गई है |
छूट दी गई है * |
*खाता खोलते समय आवश्यक नहीं। तथापि, संबंधित एफ़पीआई यह घोषणापत्र जमा करेंगे कि विनियामक/ विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर संबंधित दस्तावेज़/दस्तावेजों को बैंक के पास जमा करा दिया जाएगा।
@@ऐसे न्यायक्षेत्र के एफ़पीआई, जहाँ बैंक खाता खोलने के लिए बोर्ड संकल्प पारित करना आदि प्रचलित नहीं है, “ग्लोबल अभिरक्षक/स्थानीय अभिरक्षक को बोर्ड संकल्प के बदले में दिया गया मुख्तारनामा” जमा कर सकते हैं। |
श्रेणी |
पात्र विदेशी निवेशक |
I. |
सरकार और सरकार से संबंधित विदेशी निवेशक, जैसे विदेशी केंद्रीय बैंक, सरकारी एजेंसियां, सॉवरीन वेल्थ फंड, अंतरराष्ट्रीय/ बहुपक्षीय संगठन/एजेंसियां |
II. |
a) उपयुक्त रूप से विनियमित विस्तृत आधार वाली निधियाँ, जैसे कि म्यूचुअल फ़ंड, निवेश न्यास, बीमा/पुनर्बीमा कंपनियाँ/अन्य विस्तृत आधार वाली निधियाँ आदि
b) उपयुक्त रूप से विनियमित संस्थाएं, जैसे बैंक, आस्ति प्रबंधन कंपनियाँ, निवेश प्रबन्धक/परामर्शदाता, पोर्टफोलियो प्रबन्धक आदि
c) विस्तृत आधार वाली निधियाँ जिसके निवेश प्रबंधक उपयुक्त रूप से विनियमित हैं।
d) विश्वविद्यालय निधियाँ और पेंशन निधियाँ
e) विश्वविद्यालय से संबधित एंडौमेंट जो पहले से सेबी के पास एफ़आईआई/उप लेखा के रूप में पंजीकृत हैं। |
III |
अन्य सभी पात्र विदेशी निवेशक जो भारत में पीआईएस रूट के अंतर्गत निवेश कर रहे हैं और श्रेणी I और II के अंतर्गत पात्र नहीं हैं, जैसे कि एंडौमेंट, धर्मादाय समितियां/ न्यास, फ़ाउंडेशन, निगमित निकाय, न्यास, पारिवारिक कार्यालय आदि। |
भवदीया,
(लिली वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक |