आरबीआई/2016-17/191 डीसीएम (आयो) सं 1911/10.27.00/2016-17
21 दिसंबर 2016
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक
महोदय,
मौजूदा 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक नोट) की वैध मुद्रा विशेषता को वापस लेना – विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) को बैंक खातों में जमा करना – संशोधन
कृपया हमारे दिनांक 19 दिसंबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. 1859/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । उक्त की समीक्षा करने पर, हम सूचित करते हैं कि उक्त परिपत्र के उप पैरा (i) तथा (ii) के प्रावधान, पूर्ण रूप से केवाईसी का अनुपालन करने वाले खातों पर लागू नहीं होंगे ।
2. कृपया प्राप्ति दें ।
भवदीय
(पी.विजय कुमार) मुख्य महाप्रबंधक
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