भारिबैं/2016-17/243
डीजीबीए.जीएडी.सं.2294/15.04.001/2016-17
6 मार्च 2017
सभी एजेंसी बैंक
महोदय/महोदया
स्वर्ण मौद्रीकरण योजना
उपर्युक्त विषय में 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र सं. डीबीआर.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 (21 जनवरी 2016 तक अद्यतन) का संदर्भ देखें। इस योजना को परिचालित करने के लिए हम निम्नलिखित रूप में सूचित करते हैं:
2. रिपोर्टिंग, समाधान और लेखांकन में एकरूपता बनाए रखने के लिए एजेंसी बैंक स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के लेनदेनों अर्थात् प्राप्तियाँ, भुगतान, दण्ड, ब्याज, संग्रहण हेतु कमीशन, हैंडलिंग प्रभार आदि की जानकारी लोक भविष्य निधि(पीपीएफ) योजना, 1968 की तरह दैनिक आधार पर केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर में इस प्रयोजन से रखे गए सरकारी खाते के माध्यम से सीधे प्रस्तुत करें। अत: आप कृपया तुरंत प्रभाव से स्वर्ण मौद्रीकरण योजना संबंधी लेनदेनों की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु हमारे केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर से संपर्क करें।
3. इस योजना को परिचालित करने वाली शाखाओं को इस योजना के ब्यौरे से अवगत कराया जाए ताकि वे उपयुक्त रूप से इसे ग्राहकों की जानकारी में ला सके।
भवदीय
(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक |