आरबीआई/2017-2018/38
विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.10.006/2017-18
03 अगस्त 2017
अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/एसएलबीसी संयोजक बैंक/लघु वित्त बैक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैक रहित)]
महोदय/ महोदया,
प्राकृतिक आपदाओं के लिए पोर्टल - मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली
कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश, 2017 पर दिनांक 5 जुलाई 2017 के हमारे मास्टर निदेश विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.8/05.10.001/2017-18 को देखें।
2. इस संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से तत्काल (रियल टाइम) आधार पर प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित डेटा के संग्रह और संकलन हेतु एक समर्पित पोर्टल (https://dbie.rbi.org.in/DCP/) का विकास किया है।
3. पोर्टल, जिसका आपके प्रतिनिधि द्वारा इसके बनने की प्रक्रिया के दौरान पूर्वालोकन किया गया था, में बैंकों द्वारा दिए गए राहत उपायों से संबंधित डेटा फाइल तथा प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिसूचना को अपलोड करने की सुविधा दी गई है। यह पोर्टल 20 जुलाई 2017 से कार्य कर रहा है।
4. अतः आपसे अनुरोध है कि आप संबंधित विभागों को निर्देश दे कि वे अप्रैल से जून 2017 के दौरान दिए गए राहत उपायों से संबंधित वास्तविक डेटा को तत्काल अपलोड करें तथा जुलाई 2017 के बाद प्रत्येक महीने के लिए अगले महीने की 10 तारीख तक डेटा अपलोड करें।
5. एसएलबीसी संयोजक बैंकों से अनुरोध है कि वे प्राकृतिक आपदाओं की घोषणा से संबंधित राज्य/जिला प्राधिकरण द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं, जिनके लिए एसएलबीसी/बैंकों द्वारा अप्रैल 2017 से राहत उपायों को लागू किया गया था, को अपलोड करें। बाद के अधिसूचनाओं को, अधिसूचना जारी होते ही उसे उसे तुरंत अपलोड किया जाए।
6. आपके मार्गदर्शन हेतु वेब पोर्टल से संबंधित उपयोगकर्ता पुस्तिका संलग्न है।
भवदीय,
(अजय कुमार मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त |