आरबीआई/2019-20/256
डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.1934/06.08.005/2019-20
22 जून, 2020
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) /
भुगतान प्रणाली के प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक)
महोदया/महोदय,
भुगतान धोखाधड़ी के बढ़ते मामले - कई चैनलों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान को बढ़ाना
जैसा कि आप जानते हैं, डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ई-बात कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता में सुधार लाने और डिजिटल भुगतान मोड के सुरक्षित उपयोग और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी जैसे पिन, ओटीपी, पासवर्ड इत्यादि साझा करने से बचने के लिए अभियान आयोजित कर रहा है।
2. इन पहलों के बावजूद, धोखाधड़ी की घटनाएं डिजिटल उपयोगकर्ताओं को अभी भी डरा रही हैं, और इनमें अक्सर उसी मोडस ऑपरेंडी का उपयोग किया जाता है जिनके बारे में उपयोगकर्ताओं को सावधान किया जाता रहा है जैसे कि उन्हें महत्वपूर्ण भुगतान जानकारी का खुलासा करने के लिए लालच देना, सिम कार्ड स्वैप करना, संदेशों और मेल में प्राप्त लिंक को खोल देना इत्यादि। उपयोगकर्ताओं के ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें उन्हें धोखे से ऐसे ऐप्स डाउनलोड करवा दिये गए जो उपकरण में उपलब्ध महत्वपूर्ण सूचनाओं को एक्सेस करते हैं। अत: यह आवश्यक है कि सभी भुगतान प्रणाली परिचालक और प्रतिभागी - बैंक और गैर बैंक - डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयासों को जारी रखें और इसे सुदृढ़ करें।
3. सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों और प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए एसएमएस, प्रिंट और विजुअल मीडिया में विज्ञापन आदि के माध्यम से लक्षित बहुभाषी अभियानों को आरंभ करें ।
4. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।
भवदीय,
(पी.वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक |