आरबीआई/2010-11/479
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.60/03.05.33/2010-11
20 अप्रैल 2011
अध्यक्ष
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय
25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के - परिचालन से वापस लेना
कृपया उपर्युक्त विषय पर 20 दिसंबर 2010 की भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना एस ओ 2978(ई) और रिज़र्व बैंक की 1 फरवरी 2011 कि प्रेस प्रकाशनी (प्रतिलिपियाँ संलग्न ) देखें ।
2. भारत सरकार ने 30 जून 2011 से प्रभावी, 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों को परिचालन से हटा लेने का निर्णय लिया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु सिक्का डिपो रखने वाले बैंकों को यह अनुदेश दिये हैं कि वे अपनी शाखाओं में 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों को उनके अंकित मूल्य पर बदलने की व्यवस्था करें । उक्त सिक्के इन बैंकों की शाखाओं में और भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में 29 जून 2011 को कारोबार की समाप्ति तक बदले जाएंगे । 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के 1 जुलाई 2011 से बैंक शाखाओं में बदलने के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उपर्युक्त निर्देशों को ध्यान में रखें ।
3 कृपया सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों को इस पत्र की पावती भेजें ।
भवदीय
(सी. डी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : 2
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना
(एफ सं.11/19/2009 - सिक्का )
20 दिसंबर 2010
एस.ओ. 2978 (ई) - सिक्का ढलाई अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की उपधारा 15क द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, समय-समय पर जारी किए गए 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों को एतद् द्वारा, 30 जून 2011 के प्रभाव से, परिचालन से हटाने का निर्णय लेती है और इस तारीख से ये सिक्के भुगतान के लिए और खाते के लिए वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। उक्त सिक्कों को वापस लेने की प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से अधिसूचित की जाएगी ।
हस्ताक्षर /-
(अरूण सोबती )
अवर सचिव
(मुद्रा एवं सिक्का ढलाई )
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