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Date: 01/07/2011
30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998

भारिबैं/2011-12/17
गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.223/03.02.001/2011-12

1 जुलाई 2011

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर)

महोदय,

30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना - गैर बैंकिंग वित्तीय
कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998

आपको ज्ञात ही है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफएसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2011 तक अद्यतन हैं, पुन: नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक की वेब साइट (http://www. rbi. org.in). पर भी उपलब्ध है। 

भवदीया,

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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