आरबीआइ/2011-2012/61 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 11/21.06.001/2011-12
1 जुलाई 2011 10 आषाढ़ 1933 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)
कृपया 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी.15/21.06.001/2010-11 देखें, जिसमें उस तारीख तक बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था ।
2. उपर्युक्त मास्टर परिपत्र को 30 जून 2011 तक जारी किये गये अनुदेशों को शामिल करते हुए समुचित रीति से अद्यतन किया गया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर प्रदर्शित किया गया है ।
3. हम सूचित करते हैं कि इस मास्टर परिपत्र में अनुबंध 17 में सूचीबद्ध परिपत्रों/मेल बॉक्स स्पष्टीकरणों के माध्यम से जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों को समेकित किया गया है ।
भवदीय
(पी. आर. रवि मोहन) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनु : यथोक्त
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