आरबीआइ/2011-12/63 बैंपविवि. सं.एफएसडी. बीसी.14/24.01.011/2011-12
1 जुलाई 2011 10 आषाढ़ 1933 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र
कृपया आप बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन पर 1 जुलाई 2010 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. 16/24.01.011/2010-11 देखें जिसमें 30 जून 2010 तक बैंकों को जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है। इस मास्टर परिपत्र को 30 जून 2011 तक जारी किए गए अनुदेशों को सम्मिलित कर उचित रूप से अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। इस परिपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। क्रेडिट कार्ड जारी करनेवाले सभी बैंकों /गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इन दिशानिर्देंशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
भवदीय
(ए. के. खौंड) मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
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