आरबीआइ/2011-2012/70 बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4 /01.02.00/2011-12
1 जुलाई 2011 10 आषाढ़ 1933 (शक)
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी)
महोदय
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड
कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफ आइ डी. एफ आइ सी. 4/ 01.02.00/ 2010-11 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2011 तक उक्त विषय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।
2. यह नोट किया जाए कि इस मास्टर परिपत्र में, अनुबंध 4 में सूचीबद्ध परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों को समेकित किया गया है ।
भवदीय
(दीपक सिंघल) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
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