Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> Notification - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (602.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 01/07/2011
बैंककारी वि‍नि‍यमन अधि‍नि‍यम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधि‍करण पर मास्टर परि‍पत्र

आरबीआइ/2011-12/100
बैंपवि‍वि‍. सं. बीएल.बीसी. 33/22.01.001/2011-12

1 जुलाई 2011
10 आषाढ़ 1933(शक)

सभी वाणि‍ज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

बैंककारी वि‍नि‍यमन अधि‍नि‍यम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधि‍करण पर मास्टर परि‍पत्र

कृपया 1 जुलाई 2010 का मास्टर परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍. सं. बीएल. बीसी. 8/22.01.001/ 2010-11 का संदर्भ लें जि‍समें 30 जून 2010 तक बैंकों को शाखा प्राधि‍करण पर जारी अनुदेशों/ दि‍शानि‍र्देशों को समेकि‍त कि‍या गया है। उपर्युक्त मास्टर परि‍पत्र को 30 जून 2011 तक जारी अनुदेशों को शामि‍ल करते हुए यथोचि‍त रूप से अद्यतन कर दि‍या गया है। संशोधि‍त मास्टर परि‍पत्र की प्रति‍ संलग्न है। यह मास्टर परि‍पत्र भारतीय रि‍ज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है।

2.  वि‍देशी बैंक इस मास्टर परि‍पत्र के पैरा 20 से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

भवदीय

(ए. के. खौंड)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।