आरबीआइ/2011-12/291
सबैंलेवि.सीडीडी.सं.एच- 3572 /15.02.001/2011-12
दिसम्बर 05, 2011
मॅनेजिंग डायरेक्टर/मुख्य महाप्रबंधक
सरकारी लेखा विभाग/
प्रधान कार्यालय
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एन्ड जयपुर/
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
आंध्रा बैंक /
अलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बरोडा/बैंक ऑफ इंडिया/बैंक ऑफ महाराष्ट्र/
केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कारपोरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक/
इंडियन ओवरसीज बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडिकेट बैंक/यूनाईटेड कमर्शियल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/
आईडीबीआई बैंक/आईसीआईसीआईबैंक
प्रिय महोदय/महोदया
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना – 1968 मे संशोधन
हम उपरोक्त विषय पर भारत सरकार की नवंबर 25, 2011, की अधिसूचना सा.का.नि.(अ) तथा का.आ.(अ) की प्रति भेज रहे है जिसकी विषय-वस्तु स्वतः स्पष्ट है ।
हम सूचित करते है कि अधिसूचना की विषय-वस्तु आपके बैंक के पीपीएफ, 1968, का परिचालन करनेवाली शाखाओं के ध्यान में लाई जाए और पीपीएफ, 1968, अंशदाताओ के सूचनार्थ आपके बैंक के नोटीस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाए ।
भवदीय
(श्रीकांत हमीने)
प्रबंधक
अनु .यथोक्त
(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड-3 (ii) में प्रकाशनार्थ)
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 25 नवंबर 2011
सा.का.नि. (अ) ............ केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23), की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-
1.(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2011 है ।
(2) यह दिसंबर,2011 की पहली तारीख को प्रवृत्त होगी ।
2. लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 में –
(i) पैरा 3 में, उप-पैरा (1) में “रुपये 70,000/-“ अक्षरों और अंकों के स्थान पर “रुपये 1,00,000/-” अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;
(ii) पैरा 11 में, उप पैरा (2) में, “प्रतिवर्ष एक प्रतिशत ” शब्दों के स्थान पर, “प्रतिवर्ष दो प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ; और
(iii) प्ररुप-क में, पैरा (iv) में, “रुपये 70,000/-” अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर, “रुपये 1,00,000/-”अक्षर और अंक रखे जाएंगे।
(फा.सं.1/9/2011-एन.एस.II)
एम.ए.खान, अवर सचिव, भारत सरकार
टिप्पण : यह स्कीम सा.का.नि. 1136 (अ) तारीख 15.6.1968 द्वारा अधिसूचित की गई थी और सा.का.नि.368 (अ) तारीख 1.8.72, सा.का.नि. 217 (अ) तारीख 9.3.79, सा.का.नि.271 (अ) तारीख 16.3.83, सा.का.नि.54 (अ) तारीख 7.2.84, सा.का.नि.895 (अ) तारीख 23.6.86, सा.का.नि.1013 (अ) तारीख 20.8.88, सा.का.नि.793 (अ) तारीख 29.8.89, सा.का.नि.477 (अ) तारीख 25.5.94, सा.का.नि.489 (अ) तारीख 6.7.99, सा.का.नि. 908(अ) तारीख 6.12.2000, सा.का.नि. 679 (अ) तारीख 4.10.2002, सा.का.नि. 768 (अ) तारीख 15.11.2002, सा.का.नि. 585 (अ) तारीख 25.7.2003, सा.का.नि.690 (अ) तारीख 27.8.2003, सा.का.नि.755 (अ) तारीख 19.11.2004 और सा.का.नि.291 (अ) तारीख 13.5.2005 और सा.का.नि. (अ) तारीख 7.12.2011 के द्वारा संशोधित की गई है ।
(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड-3 (ii) में प्रकाशनार्थ)
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 25 नवंबर 2011
का.आ (अ) ............ केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23), की धारा 5 के अनुसरण में, यह अधिसूचित करती है कि निधि में दिसंबर की पहली तारीख को अथवा उसके पश्चात निधि में किए गए अभिदानों तथा अभिदाताओं के खाते में जमा शेष पर 8.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज दिया जाएगा ।
(फा.सं.1/9/2011-एन.एस.II)
एम.ए.खान, अवर सचिव, भारत सरकार
टिप्पण : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 48 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे बाद में का.आ. 192(अ) तारीख 1 मार्च, 2011, का.आ.271 (अ) तारीख 1 मार्च 2002 तथा का.आ.250 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित किया गया था । |