आरबीआई/2011-12/534
बैंपविवि. डीआईआर. बीसी.100/04.02.001/2011-12
4 मई 2012
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय/महोदया
विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें विनियंत्रित करना
कृपया विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरों से संबंधित दिनांक 15 नवंबर 2011 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. डीआईआर. सं. 52/04.02.001/2011-12 और दिनांक 30 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. डीआईआर. सं. 91/ 04.02.001/2011-12 देखें ।
2. निर्यातकों के लिए निधियों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयोजन से यह निर्णय लिया गया है कि 5 मई 2012 से बैंकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति दी जाए।
3. इस संबंध में जारी किया गया 4 मई 2012 का निदेश बैंपविवि. डीआईआर. सं. 99/ 04.02.001/2011-12 संलग्न है ।
भवदीय
(राजेश वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. 99 /04.02.001/2011-12
4 मई 2012
विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें विनियंत्रित करना
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समयोचित है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि 5 मई 2012 से बैंकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है ।
(बि. महापात्र)
कार्यपालक निदेशक
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