05 अगस्त 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दौसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., दौसा पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दौसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., दौसा पर खातों के जोखिम वर्गीकरण तथा थ्रेशहोल्ड सीमा तय नहीं किए जाने एवं संदेहास्पद लेनदेनों की पहचान करने के लिए अलर्ट जेनरेशन हेतु उचित सॉफ्टवेयर रखने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल) से संबंधित दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपए मात्र) का अर्थ दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था एवं व्यक्तिश: उपस्थित भी हुए। मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गए हैं तथा अर्थ दण्ड लगाना आवश्यक है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक पर अर्थ दण्ड लगाया है।
अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/316
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