18 सितंबर 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कुरमांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, नैनीताल (उत्तराखंड) पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि कुरमांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, नैनीताल (उत्तराखंड) पर अपने निदेशकों/उनके रिश्तेदारों/उनके हित वाले फार्मो को ऋण/अग्रिम प्रदान करने तथा अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल) संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्दिशों के उल्लंघन के लिए ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों तथा बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/706
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