06 अक्टूबर 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पुसद अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. पुसद, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि पुसद अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. पुसद, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) पर बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके संबंध में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों तथा बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि संबंधित उल्लंघन हुए हैं और उन पर दंड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/833
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