03 नवंबर 2015
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत जमा किए जाने वाले
कच्चे सोने की न्यूनतम मात्रा 30 ग्राम होगी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना), निदेश, 2015 के अंतर्गत स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत जमा किए जाने वाले सोने की न्यूनतम मात्रा में संशोधन किया है। इस संशोधन के प्रावधान के अनुसार, किसी एक काल-खंड में जमा किए जाने वाले कच्चे सोने (बार, सिक्के, आभूषण, किंतु इसमें रत्न और अन्य धातु शामिल नहीं हैं) की न्यूनतम मात्रा 30 ग्राम होगी।
यह तथ्य सामने रखा गया कि शुद्धता का स्तर अलग-अलग हो सकने के कारण आभूषण और अन्य कच्चे सोने की वस्तुओं के रूप में 995 शुद्धता के 30 ग्राम के बराबर के कच्चे सोने की मात्रा प्रत्याशित रूप से निर्धारित करना जनसाधारण के लिए संभव नहीं होगा। अत: रिज़र्व बैंक ने 22 अक्टूबर 2015 को जारी स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 संबंधी अपने मास्टर निदेश की धारा 2.1.2 (i) में संशोधन किया है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण मास्टर निदेश का अद्यतन वर्शन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
ये निदेश 05 नवंबर 2015 से प्रभावी होंगे।
अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/1071 |