25 फरवरी 2016
‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) संबंधी व्यापक मास्टर निदेश
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी), ‘धन-शोधन निवारण’ (एएमएल) और आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करना’ (सीएफटी) के संबंध में मास्टर निदेश आज जारी किया। आज जारी किया गया यह मास्टर निदेश अब तक इस विषय पर रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए सभी संगत अनुदेशों का संकलन है तथा यह इसके विनियमनाधीन सभी संस्थाओं पर लागू होगा।
पृष्ठभूमि
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2015 के चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित निर्णय के अनुसरण में जनवरी 2016 से सभी विनियामकीय स्वरूप के मामलों पर मास्टर निदेश जारी करना शुरू किया है। इन मास्टर निदेशों में बैंकिंग मुद्दों और विदेशी मुद्रा लेनदेनों सहित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों व विनियमों के अनुदेशों का संकलन होता है। मास्टर निदेश जारी करने की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक विषय के लिए जारी किए जाने वाले मास्टर निदेश में उस विषय से संबंधित सभी अनुदेशों को शामिल किया जाएगा। वर्ष के दौरान नियमों, विनियम या नीति में किए गए परिवर्तनों की सूचना परिपत्रों/प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से दी जाएगी। जब भी नियमों/विनियमों में परिवर्तन या नीति में परिवर्तन किया जाता है तब मास्टर निदेशों को तदनुसार उपयुक्त ढंग से साथ-साथ अद्यतन किया जाएगा। जहां आवश्यक हो, मास्टर निदेशों के जारी होने के बाद अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के माध्यम से नियमों व विनियमों को आसान भाषा में स्पष्ट किया जाएगा। विभिन्न विषयों पर मास्टर निदेश जारी करने की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही उन विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया बंद कर दी गई है।
अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2014
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