28 मार्च 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र
पर जारी निदेशों की अवधि 29 सितंबर 2016 तक बढ़ाई
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2013 के निर्देश के माध्यम से छह माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त लगाए गए निदेश की वैधता को क्रमशः 23 सितम्बर 2013, 27 मार्च 2014, 17 सितम्बर 2014, 19 मार्च 2015 और 15 सितम्बर 2015 के हमारे निदेश के तहत पांच बार छह-छह माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को 1 अप्रैल, 2013 को जारी निदेश जिसकी वैधता 29 मार्च 2016 तक बढ़ाई गई थी, अब 11 मार्च 2016 के संशोधित निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2016 से 29 सितम्बर, 2016 तक छह माह की अवधि के लिए बैंक पर लागू रहेगी और यह समीक्षाधीन है। संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले 11 मार्च 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2267 |