भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर दंड लगाया |
12 मई 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड,
जलगांव, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क (1) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर जलगांव स्टार्च फैक्टरी जिसमें बैंक के तत्कालीन निदेशकों का हित था, का बैंक के प्रति देय ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लिए बिना माफ करने संबंधी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 20क के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड को “कारण बताओ नोटिस” जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर दिया है। मामले के तथ्यों और बैंक द्वारा इस संबंध में दिये गये उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और जुर्माना लगाने की आवश्यकता है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2645 |
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