31 जुलाई 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए
सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता हमारे दिनांक 21 अक्तुबर 2014 के संशोधित निदेश को तीन माह; दिनांक 20 जनवरी 2015 के संशोधित निदेश को छ: माह; दिनांक 9 जुलाई 2015 के संशोधित निदेश को तीन माह; दिनांक 28 अक्तुबर 2015 के संशोधित निदेश को तीन माह; दिनांक 19 जनवरी 2016 के संशोधित निदेश को छ: माह के लिए बढ़ा दिया गया था। आम जनता को सूचित किया जाता है कि 21 अक्तुबर 2014, 20 जनवरी 2015, 9 जुलाई 2015, 28 अक्तुबर 2015 और 19 जनवरी 2016 के निदेश के साथ पठित 30 अप्रैल 2014 के निदेश की अवधि को दिनांक 28 जुलाई 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 1 अगस्त 2016 से 31 जनवरी 2017 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन है। संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेगी।
उपरोक्त वैधता बढ़ाने और संशोधन को सूचित करनेवाले दि. 28 जुलाई 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/269 |