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Date: 11/09/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपती अर्बन को. ऑप. बैंक लि. पिंपले निलख, जिला - पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए

11 सितंबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपती अर्बन को. ऑप. बैंक लि. पिंपले निलख,
जिला - पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि श्री छत्रपती अर्बन को. ऑप. बैंक लि. पिंपले निलख, जिला - पुणे, महाराष्ट्र को 10 सितंबर 2014 के निदेश के माध्‍यम से 12 सितंबर 2014 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त निदेश की वैधता को दि. 04 मार्च 2015 के निदेश द्वारा छह माह के लिए; दि. 01 सितंबर 2015 के निदेश द्वारा तीन माह के लिए; दि. 07 दिसंबर 2015 के निदेश द्वारा छह माह के लिए तथा दि. 06 जून 2016 के निदेश द्वारा तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों के साथ पठित दिनांक 10 सितंबर 2014 के निदेश की परिचालन अवधि को हमारे दि. 07 सितंबर 2016 के संशोधित निदेश सं के माध्‍यम से 11 सितंबर 2016 से दि. 10 मार्च 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया है, जोकि समीक्षाधीन है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दि. 07 सितंबर 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री छत्रपती अर्बन को. ऑप. बैंक लि. की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/648

 
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