22 अगस्त 2014
ग्राहक अधिकारों के ड्राफ्ट चार्टर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सिफारिशों की मांग
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर ग्राहक अधिकारों पर ड्राफ्ट चार्टर जनता की सिफारिशों के लिए प्रस्तुत किया है जिसमें पांच मूलभूत ग्राहक अधिकार और प्रत्येक अधिकार पर विवरणात्मक नोट को शामिल किया गया है। ग्राहक संरक्षण के वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा के आधार पर और साथ ही विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहक अधिकारों पर ड्राफ्ट चार्टर तैयार किया है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं पर लागू होगा।
विशिष्ट और कार्रवाई योग्य सिफारिशों को ई-मेल अथवा डाक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, ग्राहक सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, पहली मंजिल, अमर भवन, सर पी.एम.रोड, मुंबई-400 001 को 22 सितंबर 2014 को अथवा उससे पहले भेजें।
इस विषय में 1 अप्रैल 2014 को घोषित पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण (2014-15) में उल्लेख किया गया था कि "ग्राहक संरक्षण वित्तीय समावेशन का अविभाज्य अंग है । रिज़र्व बैंक वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा और घरेलू अनुभवों के आधार पर व्यापक ग्राहक संरक्षण विनियमों का निर्माण करने का सुझाव देता है" । ग्राहक अधिकारों के ड्राफ्ट चार्टर को इस घोषणा के अनुसार तैयार किया गया है।
अजित प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/394 |