3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे |
16 सितंबर 2016
3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं।
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स शृंगारिका फ़ाइनेंस एण्ड लीज़िंग प्राइवेट लिमिटेड |
सी-8, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली – 110065 |
B-14.02754 |
29 नवंबर 2002 |
28 जुलाई 2016 |
2. |
मेसर्स अरासी फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड |
99, राजाजी स्ट्रीट, करूर – 639001 |
B.07.00471 |
17 अक्तूबर 2000 |
29 अगस्त 2016 |
3. |
मेसर्स सूर्यशक्ति कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
"जास्मीन टॉवर", 3रा तल, 31, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता - 700017 |
B-05.06133 |
10 फरवरी 2004 |
25 अगस्त 2016 |
इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/690 |
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