16 दिसंबर 2016
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016
भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 को अधिसूचित किया है। इस योजना के अंदर उस किसी भी व्यक्ति द्वारा धनराशि जमा कराई जाएगी जिसने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के अंतर्गत अप्रकटित आय की घोषणा की है। जमा राशि जो घोषित अप्रकटित आय के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी, को 17 दिसंबर 2016 (शनिवार) से 31 मार्च 2017 (शुक्रवार) तक प्राधिकृत बैंकों (भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित) में जमा कराया जा सकता है। इन जमाराशियों को भारतीय रिज़र्व बैंक में अनुरक्षित बॉन्ड लेज़र खाते (बीएलए) में घोषणाकर्ता के क्रेडिट में रखा जाएगा और चार वर्ष की अवधि के बाद इसका भुगतान किया जाएगा। इस योजना की विस्तृत जानकारी https://rbi.org.in पर प्राप्त की जा सकती है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1555
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