रिज़र्व बैंक ने मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., जिला - मुंबई, महाराष्ट्र को दंडित किया |
03 जनवरी 2017
रिज़र्व बैंक ने मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.,
जिला - मुंबई, महाराष्ट्र को दंडित किया
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., जिला - मुंबई, महाराष्ट्र पर ₹ 1 लाख (₹ एक लाख) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि. द्वारा ‘अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंडो/धन-शोधन निवारक उपायों के सम्बंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों/निर्देशों के उल्लंघन हेतु यह जुर्माना लगाया गया है ।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण दिखाओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित तथा मौखिक उत्तर दिया था । मामले के तथ्यों और बैंक के इस सम्बंध में दिये गये उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त उल्लंघन की पुष्टि होती है और यह जुर्माना लगाने हेतु पात्र है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1748
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