रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया |
24 अप्रैल 2017
रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोमीनल सदस्यता के संबंध में नीति एवं प्रथा, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, ग्राहक को जानिए के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर ₹ 20,000/- (मात्र बीस हज़ार रुपए) का आर्थिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिध्द होता है तथा आर्थिक दंड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2875 |
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