18 मई 2017
रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा का उल्लंघन, घर की मरम्मत के लिए ऋण की सीमा का उल्लंघन और भूखंड/ भूमि खरीदने के लिए ऋण को परिवर्तित करने के लिए ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके संबंध में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया तथा उसके बाद मौखिक उत्तर भी दिया। मामले के तथ्यों तथा बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध हुए हैं और दंड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/3106
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