24 जुलाई 2018
श्री विनायक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री विनायक सहकारी बैंक लि. अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन, आरबीआई द्वारा जारी केवाईसी/ एएमएल मानदंडों का उल्लंघन आदि के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹ 5.00 लाख (रुपए पांच लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिति के लिए 31 मार्च 2017 को किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर उक्त बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया और भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत हुए। मामले के तथ्यों एवं इस संबंध में बैंक के जवाब पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपरोक्त उल्लंघन सिद्ध हो गए हैं और दंड लगाया जाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/208
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