रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मैनपुरी, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया |
29 नवंबर 2018
रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मैनपुरी, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एचटीएम/ एएफ़एस/ एचएफ़टी में निवेश का वर्गीकरण, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट एवं आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मैनपुरी, उत्तर प्रदेश पर ₹ 5,00,000/- (रुपए पाँच लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1241 | |