रिज़र्व बैंक ने वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली की निदेश अवधि को बढ़ाया |
8 फरवरी 2019
रिज़र्व बैंक ने वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली की निदेश अवधि को बढ़ाया
भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों को लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, निदेश देता है कि वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी तथा समय समय पर संशोधित निदेश जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2019 तक बढ़ाई गई थी, वह अब 09 फरवरी 2019 से 08 अगस्त 2019 तक अगले छह महीनों की अवधि के लिए समीक्षाधीन लागू रहेगा।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1891 |
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