13 फरवरी 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 31 जनवरी 2019 के आदेशों के अनुसार, निम्नानुसार चार बैकों पर निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान, धोखाधडियों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग और लेखों के पुनर्गठन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है:
क्रम संख्या |
बैंक का नाम |
दंड की राशि
(₹ मिलियन में) |
1. |
बैंक ऑफ बडौदा |
10 |
2. |
कॉरपोरेशन बैंक |
20 |
3. |
भारतीय स्टेट बैंक |
10 |
4. |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
10 |
रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंकों की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दंड लगाए गए हैं।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1930 |