3 मई 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है।
शैलजा सिंह उप महा प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/2593
इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।