बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) -निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना |
10 मई 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) -निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना
जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को यह विश्वास है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) को जारी किया गया एवं 09 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश की परिचालन अवधि को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) को जारी किया गया दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के उक्त निदेश दिनांक 02 मई 2019 के निदेश, समीक्षाधीन, द्वारा 10 मई 2019 से 09 नवम्बर 2019 तक अगले छः महीनो के लिए लागू रहेगा।
संदर्भित निदेश की अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त निदेशों के मुद्दे को रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है।
शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2647 |
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