7 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 06 जून 2019 के एक आदेश द्वारा, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट जानकारी भेजने के लिए बैंक को जारी किए गए निर्देशों का गैर-अनुपालन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 27 (2) और 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देश का बैंक द्वारा गैर-अनुपालन किए जाने पर यह दंड अधिनियम की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए((1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर कोई टिप्पणी का इरादा नहीं है।
पृष्ठभूमि:
आरबीआई द्वारा बैंक को अपने प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों के विवरण के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने और प्रमोटर द्वारा धारित शेयरों का अनुमत समयसीमा में विलयन करने के लिए बैंक की प्रस्तावित कार्रवाई/योजनाओं/रणनीति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बाद, बैंक को निर्देशित किया गया था कि वे निर्धारित समयसीमा के अनुसार विलयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें। तथापि, बैंक उक्त दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहा और बैंक को एक नोटिस (एससीएन) जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि उक्त निर्देशों का पालन न करने पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद, बैंक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत और जमा किए गए दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाने का निर्णय लिया गया है ।
योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/2896 |