26 जून 2019
नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी अनुदेश, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता एवं अंतर बैंक सकल और प्रतिपक्षी एक्सपोजर सीमाओं पर विवेकपूर्ण मानदंड के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होते हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है।
योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/3046 |