27 जून 2019 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
केआरसी इंश्योरेंस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
(वर्तमान में के आर चोक्सी इंश्योरेंस एडवाइजर्स लिमिटेड के नाम से प्रचलित) |
1102, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400 021 |
बी-13.00023 |
18 फ़रवरी 1998 |
06 मई 2019 |
2. |
तन्वी इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
6 बी, बेंटिक स्ट्रीट, प्रथम तल, रूम नंबर 11ए, कोलकाता-700 001 |
05.03133 |
14 जून 1999 |
14 जून 2019 |
3. |
कारवां कमर्शियल कंपनी लिमिटेड |
6 लायंस रेंज, पी. एस. हेयर स्ट्रीट, कोलकाता-700 001 |
05.01434 |
06 अप्रैल 1998 |
16 मई 2019 |
4. |
ट्विंकल लीज़िंग एंड फ़ाइनेंस (दिल्ली) लिमिटेड |
1/5-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002 |
14.00792 |
16 मई 1998 |
17 मई 2019 |
अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 -आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/3063 |