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Date: 02/08/2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

2 अगस्त 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख
1. स्तुति टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड 30, जदुनाथ डे रोड, कोलकाता- 700 012 बी-05.04218 30 अप्रैल 2001 04 जुलाई 2019
2. जरोली विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड 410, मंगलम, 24 हेमंत बासु सारणी, कोलकाता-700 001 बी-05.03532 15 फ़रवरी 2001 08 जुलाई 2019
3. वंडरमैक्स विनिमय प्राइवेट लिमिटेड 9 इंडिया एक्स्चेंज प्लेस, सातवीं मंजिल, कोलकाता-700 001 05.03098 05 मई 1999 10 जुलाई 2019
4. ओसवाल रिसॉर्सेज प्राइवेट लिमिटेड 9ए, लाल बाज़ार स्ट्रीट, ब्लॉक-डी, कोलकाता-700 001 बी.05.03340 26 जुलाई 2001 10 जुलाई 2019
5. स्पोक्सी विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड 18 बी, प्रथम तल, करनानी इस्टेट, 209, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700 017 बी-05.05226 10 जुलाई 2003 15 जुलाई 2019
6. परिचिति टेक्सटाइलस प्राइवेट लिमिटेड 5 एफ, एवरेस्ट,46/सी, चौरिंघी रोड, पी एस शेक्सपियर सारणी, कोलकाता-700 071 बी-05.03487 19 अक्तूबर 2000 19 जुलाई 2019

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) के तहत यथापरिभाषित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/318

 
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